मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना 5 लाख तक का लोन

:- 8वीं पास को ब्याज मुक्त 5 लाख का लोन, जानें कैसे करें आवेदन

Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 8वीं पास युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना कर युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर देना है. आवेदन के लिए युवाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी पात्रता और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे.


  

योजना की मुख्य बातें 

 

 

1. 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर।

2. 21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।

3. रूपये 5 लाख तक के उद्योगो/सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण

4. परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान।


:-योजना का विवरण

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रदेश के युवाओ को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप योजना है | इस योजना का प्रारंभ 15/09/2018 को किया गया | योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को वित्तीय सहायताऔर अन्य सहयोग प्रदान करना है|

योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्र आवेदको को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु रु.25लाख तक ऋण उपलब्ध कराती है| ऋण धनराशि रियायती व्याज दर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध कराया जाता है जो बाज़ार दर से कम है | इस धनराशि का उपयोग प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल के क्रय, कार्यशील पूंजी और अन्य सम्बंधित व्ययो के लिए किया जा सकता है|

:-लाभ

योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओ को उद्यम शीलता के लिए प्रोत्साहित करने और अन्य के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार युवाओ को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर सके |

पात्रता

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |

आयु : 18 से 40 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता न्यूतम हाई स्कूल

आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए |

श्रेणी (पोस्ट मैट्रिक) के लिए सभी स्रोतों से वार्षिक आय - ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य रुपये 10,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और श्रेणी एससी/एसटी के लिए 5,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए

                                                                  

                                                             कौशल दस्तावेज़ 

:कौशल प्रमाणपत्र प्रशिक्षण प्रमाणपत्र कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र ITI से प्राप्त प्रशिक्षण


परियोजना दस्तावेज़ 


ü परियोजना रिपोर्ट

ü GST (वैकल्पिक)

ü उद्यम (वैकल्पिक)


स्वयं दस्तावेज़

ü पैन कार्ड

ü दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं (पार्षद / ग्राम प्रधान वार्ड

ü ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास ( संबंधित बैंक शाखा में चालू/बचत खाता के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति )

ü नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र

ü शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र 10th

ü आयु प्रमाणपत्र

ü हस्ताक्षर

ü फोटो


आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ONLINE 

 

चरण-1

उद्योग एवं व्यवसाय संबर्धन निदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट पर जाये | आपके सामने होम पेज खुलेगा |

चरण-2

होम पेज पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना काविकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे| क्लिक करने के उपरांत अगला पेज खुलेगा |

होम पेज पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना काविकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे| क्लिक करने के उपरांत अगला पेज खुलेगा |

चरण-4

पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई समस्त सूचनाये जैसे नाम पिता का नाम जन्मतिथि मोबाइल न. ई मेल आईडी, जनपद , राज्य , योजना का नाम भरे |

चरण-5

समस्त सूचनाये भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे |

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Click here

 

  

सहायक बैंक 






आदि अन्य बैंक कोनेक्टेड  



 

  

           

      

      

 

 

 


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