उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना
ü उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
ü श्रमिकों के बच्चो को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता।
वेबसाइट
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
v श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सम्पर्क का विवरण।
सूचना विवरणिका
v उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देश।
योजना का अवलोकन |
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। |
लाभ | ü उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :- ü के बच्चो को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता। |
नोडल विभाग | उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे मे
ü उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
ü इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के
उद्देश्य से शुरू किया गया है।
ü उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
ü लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
ü बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो।
ü निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
ü ऐसे बालक एवं बालिका की आयु 25 वर्ष या इससे कम हो।
ü बालक / बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्यनरत्त हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
ü पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो संतानों को लाभ देय होगा।
ü इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ü उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
ü श्रमिकों के बच्चो को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता।
ü पंजीकृत श्रमिक / आवेदक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में लाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
ü पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
ü उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
कक्षा 1 से 5 तक | 2,000/- रुपए एकमुश्त |
कक्षा 6 से 10 तक | 2,500/- रुपए एकमुश्त |
कक्षा 11 से 12 तक | 3,000/- रुपए एकमुश्त |
स्नातक पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष | 12,000/- रुपए एकमुश्त |
आई टी आई, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल कोर्स | 12,000/- रुपए एकमुश्त |
ऐसे कोर्स जिनकी अवधि 02 वर्ष या 02 वर्ष से अधिक हो | 60,000/- रुपए एकमुश्त |
स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु | 24,000/- रुपए एकमुश्त |
शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक (MBBS) एवं स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा हेतु | 1,00,000/- रुपए एकमुश्त |
ü हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 70% अंकों से उत्तीर्ण करने पर बालकों को रू 5000/- एवं बालिकाओं को रू 8000/- अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त।
ü स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा 60% अंकों से उत्तीर्ण करने पर बालकों को रू 10000/- एवं बालिकाओं को रू 12000/- अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त।
ü श्रमिक के पुत्र/ पुत्रियों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक विद्यालय जाने हेतु साइकिल खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
पात्रता
v उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
v लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
v बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो।
v निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
v ऐसे बालक एवं बालिका की आयु 25 वर्ष या इससे कम हो।
v बालक / बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्यनरत्त हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
v पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो संतानों को लाभ देय होगा |
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
l उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
l आधार कार्ड।
l संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा का अंक पत्र।
l अगली कक्षा में प्रवेश की शुल्क रसीद।
l कक्षा 1 से 8 तक उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं हेतु अंक पत्रों की स्वप्रमाणित।
l बैंक खाता विवरण।
l स्कूल का प्रमाण पत्र।
l पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
² संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल द्वारा कर सकता है।
² पोर्टल पर आपको योजना आवेदन के सेक्शन में से आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
² इसके पश्चात् इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरे और आवेदन पत्र खोले के विकल्प पर क्लिक करे।
² उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
² सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
² आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
² आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
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· मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना 5 लाख तक का लोन।
· उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
सम्पर्क करने का विवरण
· श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सम्पर्क का विवरण।

